Post Office Scheme पोस्ट ऑफिस की स्कीम: टैक्स बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम में करें निवेश, जानें किन योजनाओं पर नहीं मिलता टैक्स का लाभ
निवेश बचत के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम (Post Office Scheme) भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। कई लोग टैक्स की बचत के लिए पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं। हालाँकि, कुछ डाकघर की योजनाओं में कर लाभ उपलब्ध नहीं हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की किन योजनाओं में टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल सकता है।
नई दिल्ली: निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस काफी लोकप्रिय होता जा रहा है. उनकी कई योजनाओं में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. निवेशक आयकर अधिनियम 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट का लाभ भी उठा सकते हैं।
जैसा कि आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की ऐसी कुछ योजनाओं में टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाता है. कई निवेशकों को इस बात की जानकारी भी नहीं है. आज आपको पोस्ट ऑफिस की उन योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनमें टैक्स छूट का कोई लाभ नहीं मिलता है।
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र: एक छोटी बचत है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही शुरू की गई है। इस स्कीम में निवेशक 2 साल के भीतर 2 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. निवेश राशि पर 7.5 % की दर से ब्याज भी दिया जाता है. यह योजना Tax मुक्त नहीं है. इसका मतलब यह हुआ कि आयकर की धारा 80C के तहत कोई कर लाभ नहीं है।
राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना: निवेशकों को डाकघर की राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना भी पसंद है। इस योजना में 6.7% ही ब्याज दिया जाता है। इसमें अगर आप 1 से 3 तक निवेश करते हैं तो आपको कोई Tax छूट नहीं मिलती है.
5 साल से ज्यादा के निवेश पर आप Income Tax Act 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं.
डाकघर मासिक आय योजना: इस योजना में आपको रिटायरमेंट के बाद भी आपको आय मिलती है। इसी कारण से यह योजना काफी लोकप्रिय हो गयी है. यह स्कीम 5 साल में ही मैच्योर होती है. ध्यान दें कि डाकघर मासिक आय योजना में भी कोई कर लाभ नहीं मिलता है।